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IPC की धारा 56 | धारा 56 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 56 In Hindi

IPC की धारा 56 — यूरोपियों तथा अमरीकियों को कठोर श्रम कारावास का दण्डादेश दस वर्ष से अधिक किन्तु जो आजीवन कारावास से अधिक न हो, दण्डादेश के संबंध में परन्तुक –

दाण्डिक विधि (मूलवंशीय विभेदों का निराकरण) अधिनियम, 1949 (1949 का 17) द्वारा (6 अप्रैल, 1949 से) निरसित


IPC Section 56 — Sentence of Europeans and Americans to penal servitude. Proviso as to sentence for term exceeding ten years but not for life –

Rep. by the Criminal Law (Removal of Racial Discriminations) Act, 1949 (17 of 1949) (w.e.f. 6-4-1949).

भारतीय दण्ड संहिता के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें –

भारतीय दंड संहिता,1860 – प्रो सूर्य नारायण मिश्र

भारतीय दंड संहिता, 1860 – डॉ. बसंती लाल

भारतीय दण्ड संहिता ( DIGLOT) [ENGLISH/HINDI] [BARE ACT]