यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला या पुरुष की प्राइवेट पार्ट की फोटो खीचता या ऑनलाइन अपलोड करता तो आईटी एक्ट की धारा 66E का मामला दर्ज होता है
यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला या पुरुष की प्राइवेट पार्ट की फोटो खीचता या ऑनलाइन अपलोड करता तो आईटी एक्ट की धारा 66E का मामला दर्ज होता है
आईटी एक्ट की धारा 66E की परिभाषा
आईटी एक्ट की धारा 66E की परिभाषा
जो कोई, साशय या जानबूझकर किसी व्यक्ति के गुप्तांग का चित्र उसकी सहमति के बिना उस व्यक्ति की एकांतता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों के अधीन, प्रग्रहण, प्रकाशित या पारेषित करेगा
जो कोई, साशय या जानबूझकर किसी व्यक्ति के गुप्तांग का चित्र उसकी सहमति के बिना उस व्यक्ति की एकांतता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों के अधीन, प्रग्रहण, प्रकाशित या पारेषित करेगा
IT ACT की धारा 66E की सजा कितनी है ?
IT ACT की धारा 66E की सजा कितनी है ?
तीन वर्ष तक की जेल या जुर्माने दो लाख रुपए तक या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
तीन वर्ष तक की जेल या जुर्माने दो लाख रुपए तक या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।