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धारा 66E सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 66E आईटी एक्ट 2000 | Section 66E IT Act 2000 in hindi

धारा 66E आईटी एक्ट 2000 – एकांतता के उल्लंघन के लिए दंड-

जो कोई, साशय या जानबूझकर किसी व्यक्ति के गुप्तांग का चित्र उसकी सहमति के बिना उस व्यक्ति की एकांतता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों के अधीन, प्रग्रहण, प्रकाशित या पारेषित करेगा, वह ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से अधिक का नहीं हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) “पारेषण” से किसी दृश्यमान चित्र को इस आशय से इलैक्ट्रानिक रूप में भेजना अभिप्रेत है कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा  देखा जाए;

(ख) किसी चित्र के संबंध में “प्रग्रहण “से वीडियो टेप, फोटोग्राफ, फिल्म तैयार करना या किसी साधन द्वारा अभिलेख बनाना अभिप्रेत है;

(ग) “गुप्तांग” से नग्न या अंतःवस्त्र सज्जित जननांग, जघन अंग, नितंब या स्त्री स्तन अभिप्रेत हैं;

(घ) “प्रकाशित करने” से मुद्रित या इलैक्ट्रानिक रूप में पुनःनिर्माण करना और उसे जनता के लिए उपलब्ध कराना अभिप्रेत है;

(ङ) “एकांतता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों के अधीन” से ऐसी परिस्थितियां अभिप्रेत हैं, जिनमें किसी व्यक्ति को यह युक्तियुक्त प्रत्याशा हो सकती है कि,-

(i) वह इस बात की चिंता किए बिना एकांतता  में अपने वस्त्र उतार सकता  या उतार सकती है कि उसके गुप्तांग का प्रग्रहण किया जा रहा है; या

(ii) उसके गुप्तांग का कोई भाग इस बात पर ध्यान दिए बिना जनसाधारण को दृश्यमान नहीं होगा कि वह व्यक्ति किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में है ।


Section 66E IT Act 2000 – Punishment for violation of privacy —

Whoever, intentionally or knowingly captures, publishes or transmits the image of a private area of any person without his or her consent, under circumstances violating the privacy of that person, shall be punished with imprisonment which may extend to three years or with fine not exceeding two lakh rupees, or with both.

Explanation.–For the purposes of this section–

(a) transmit means to electronically send a visual image with the intent that it be viewed by a person or persons;

(b) capture, with respect to an image, means to videotape, photograph, film or record by any means;

(c) private area means the naked or undergarment clad genitals, *[pubic area], buttocks or female breast:

(d) publishes means reproduction in the printed or electronic form and making it available for public; धारा 66E आईटी एक्ट 2000

(e) under circumstances violating privacy means circumstances in which a person can have a reasonable expectation that–

(i) he or she could disrobe in privacy, without being concerned that an image of his private area was being captured; or

(ii) any part of his or her private area would not be visible to the public, regardless of whether that person is in a public or private place.


*. By Corrigenda in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section I, dated 5-2-2009.

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