Bare Acts

धारा 1 आर्म्स एक्ट | धारा 1 आयुध अधिनियम | 1 Arms Act in hindi

धारा 1 आर्म्स एक्ट – संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-

(1) यह अधिनियम आयुध अधिनियम, 1959 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे |


1 Arms Act – Short title, extent and commencement-

(1) This Act may be called the Arms Act, 1959.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on such date1 as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.