Bare Acts

धारा 1 विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप अधिनियम | धारा 1 यूएपीए एक्ट | Section 1 UAPA Act in hindi

धारा 1 यूएपीए एक्ट संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना –

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन, उसके उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए, जिसके लिए वह भारत में दोषी ठहराया जाता है, दंड का दायी होगा ।

(4) किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो भारत से परे कोई ऐसा अपराध करता है, जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसी रीति से कार्यवाही की जाएगी मानो ऐसा कार्य भारत में किया गया था ।

(5) इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित को भी लागू होंगे,-

(क) भारत के बाहर भारत के नागरिक ;

(ख) सरकार की सेवा में व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हों ; और

(ग) भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों और वायुयानों पर के व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हों ।


Section 1 UAPA Act – 1[1. Short title, extent and application.–

(1) This Act may be called the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967).

(2) It extends to the whole of India.

(3) Every person shall be liable to punishment under this Act for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he is held guilty in India.

(4) Any person, who commits an offence beyond India, which is punishable under this Act, shall be dealt with according to the provisions of this Act in the same manner as if such act had been committed in India.

(5) The provisions of this Act apply also to–

(a) citizens of India outside India;

(b) persons in the service of the Government, wherever they may be; and

(c) persons on ships and aircrafts, registered in India, wherever they may be.


1. Subs. by Act 29 of 2004, s. 4, for sections 1, 2, 2A (w.e.f 21-9-2004).


धारा 1 यूएपीए एक्ट धारा 1 यूएपीए एक्ट धारा 1 यूएपीए एक्ट