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धारा 10 बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम | 10 Prohibition of Child Marriage Act in hindi

धारा 10 बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम – बाल-विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड-

जो कोई किसी बाल-विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा, या निदिष्ट करेगा, या दुष्प्रेरित करेगा, वह जब तक यह साबित न कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल-विवाह नहीं था, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।


10 Prohibition of Child Marriage Act – Punishment for solemnising a child marriage-

Whoever performs, conducts, directs or abets any child marriage shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to two years and shall be liable to fine which may extend to one lakh rupees unless he proves that he had reasons to believe that the marriage was not a child marriage.

धारा 10 बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम