Bare Acts

धारा 113A भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 113A साक्ष्य अधिनियम| Section 113A Indian Evidence Act in hindi

धारा 113A भारतीय साक्ष्य अधिनियम – किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा —

जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए “क्रूरता” का वही अर्थ है, जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 498क में है।


Section 113A Indian Evidence Act – 1[Presumption as to abetment of suicide by a married woman. —

When the question is whether the commission of suicide by a woman had been abetted by her husband or any relative of her husband and it is shown that she had committed suicide within a period of seven years from the date of her marriage and that her husband or such relative of her husband had subjected her to cruelty, the court may presume, having regard to all the other circumstances of the case, that such suicide had been abetted by her husband or by such relative of her husband.

Explanation. — For the purposes of this section, “cruelty” shall have the same meaning as in section 498A of the Indian Penal Code (45 of 1860).]


1. Ins. by Act 46 of 1983, s. 7.

धारा 113A भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 113A भारतीय साक्ष्य अधिनियम