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धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 118 साक्ष्य अधिनियम| Section 118 Indian Evidence Act in hindi

धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – कौन साक्ष्य दे सकेगा —

सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, अतिवार्धक्य, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित हैं।

स्पष्टीकरण — कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है, जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उनके युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित न हो।


Section 118 Indian Evidence Act – Who may testify —

All persons shall be competent to testify unless the Court considers that they are prevented from understanding the questions put to them, or from giving rational answers to those questions, by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind.

Explanation. — A lunatic is not incompetent to testify, unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answers to them.

धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम