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धारा 13 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम | 13 Sexual Harassment of Women at Workplace Act in hindi

धारा 13 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम- जांच रिपोर्ट- 

(1) इस अधिनियम के अधीन जाँच के पूरा होने पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, अपने निष्कर्षो की एक रिपोर्ट, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख से दस दिनों की कालावधि के भीतर उपलब्ध कराएगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) जहाँ, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित नहीं किया गया है तो वह नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले में कोई कार्रवाई की जानी अपेक्षित नहीं है।

(3) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गया है, वहाँ वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी से निम्नलिखित की सिफारिश करेगी,-

( i) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसार कदाचार के रूप में या जहाँ ऐसे सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं, वहाँ ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने;

(ii) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्यर्थी के वेतन या मजदूरी से व्यथित महिला को या उसके विधिक वारिस को संदत किए जाने वाला प्रतिकर की ऐसी राशि की कटौती करने, जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसार वह अवधारित करे :

      परन्तु यदि नियोजक प्रत्यर्थी के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने या नियोजन के समाप्त हो जाने के कारण उसके वेतन से ऐसी कटौती करने में असमर्थ है तो वह व्यथित महिला को ऐसे प्रतिकर का संदाय करने का प्रत्यर्थी को निदेश दे सकेगा :

     परन्तु यह और कि उस दशा में जबकि प्रत्यर्थी खण्ड (ii) में निर्दिष्ट राशि का संदाय प्रत्यर्थी को करने में विफल होता है तो यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, राशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया के रूप में करने के लिए संबंधित जिला अधिकारी को आदेश अग्रेषित कर सकेगी। 

(4) नियोजक या जिला अधिकारी, उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा।


13 Sexual Harassment of Women at Workplace Act in hindi – Inquiry report

(1) On the completion of an inquiry under this Act, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall provide a report of its findings to the employer, or as the case may be, the District Officer within a period of ten days from the date of completion of the inquiry and such report be made available to the concerned parties.

(2) Where the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, arrives at the conclusion that the allegation against the respondent has not been proved, it shall recommend to the employer and the District Officer that no action is required to be taken in the matter.

(3) Where the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, arrives at the conclusion that the allegation against the respondent has been proved, it shall recommend to the employer or the District Officer, as the case may be—

(i) to take action for sexual harassment as a misconduct in accordance with the provisions of the service rules applicable to the respondent or where no such service rules have been made, in such manner as may be prescribed;

(ii) to deduct, notwithstanding anything in the service rules applicable to the respondent, from the salary or wages of the respondent such sum as it may consider appropriate to be paid to the aggrieved woman or to her legal heirs, as it may determine, in accordance with the provisions of section 15:

Provide that in case the employer is unable to make such deduction from the salary of the respondent due to his being absent from duty or cessation of employment it may direct to the respondent to pay such sum to the aggrieved woman:

Provided further that in case the respondent fails to pay the sum referred to in clause (ii), the Internal Committee or as, the case may be, the Local Committee may forward the order for recovery of the sum as an arrear of land revenue to the concerned District Officer.

(4) The employer or the District Officer shall act upon the recommendation within sixty days of its receipt by him.

धारा 13 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम