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धारा 133 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 133 साक्ष्य अधिनियम| Section 133 Indian Evidence Act in hindi

धारा 133 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – सह-अपराधी —

सह-अपराधी, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह-अपराधी के असम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है।


Section 133 Indian Evidence Act – Accomplice —

An accomplice shall be a competent witness against an accused person; and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice.