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धारा 137 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 137 साक्ष्य अधिनियम| Section 137 Indian Evidence Act in hindi

 धारा 137 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – मुख्य परीक्षा–

किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा, जो उसे बुलाता है, परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी।

प्रतिपरीक्षा — किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा की गई परीक्षा उसकी प्रतिपरीक्षा कहलाएगी।

पुनःपरीक्षा –– किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात् उसकी उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया था, परीक्षा उसकी पुनःपरीक्षा कहलाएगी।


Section 137 Indian Evidence Act – Examination-in-chief —

The examination of witness by the party who calls him shall be called his examination-in-chief.

Cross-examination. — The examination of a witness by the adverse party shall be called his cross-examination.

Re-examination. — The examination of a witness, subsequent to the cross-examination by the party who called him, shall be called his re-examination.

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