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धारा 146 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 146 साक्ष्य अधिनियम| Section 146 Indian Evidence Act in hindi

धारा 146 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न —

जबकि किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा की जाती है, तब उससे एतस्मिनपूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे, जिनकी प्रवृत्ति–

(1) उसकी सत्यवादिता परखने की है,

(2) यह पता चलाने की है वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है, अथवा

(3) उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की है, चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे प्रत्यक्षतः या परोक्षत: अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो, या उसे किसी शास्ति या समपहरण के लिए उच्छन्न करता हो या प्रत्यक्षत: या परोक्षत: उच्छन्न करने की प्रवृत्ति रखता हो :

परन्तु भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 376, 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख या धारा 376ङ के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए किसी अभियोजन में, जहां सम्मति का प्रश्न विवाद्य है, वहां पीड़िता की प्रतिपरीक्षा में उसके साधारण अनैतिक आचरण या किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में ऐसी सम्मति या सम्मति की प्रकृति के लिए साक्ष्य देना या प्रश्नों को पूछना अनुज्ञेय नहीं होगा।


Section 146 Indian Evidence Act – Questions lawful in cross-examination —

When a witness is cross-examined, he may, in addition to the questions hereinbefore referred to, be asked any questions which tend —

(1) to test his veracity,

(2) to discover who he is and what is his position in life, or

(3) to shake his credit, by injuring his character, although the answer to such questions might tend directly or indirectly to criminate him or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty or forfeiture:

1[Provided that in a prosecution for an offence under section 376, 2[section 376A, section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB] or section 376E of the Indian Penal Code (45 of 1860) or for attempt to commit any such offence, where the question of consent is an issue, it shall not be permissible to adduce evidence or to put questions in the cross-examination of the victim as to the general immoral character, or previous sexual experience, of such victim with any person for proving such consent or the quality of consent.] धारा 146 भारतीय साक्ष्य अधिनियम


1. Subs. by Act 13 of 2013, s. 28, for the proviso (w.e.f. 3-2-2013).

2. Subs. by Act 22 of 2018, s. 9, for section 376A, section 376B, section 376C, section 376D (w.e.f. 21-4-2018).

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