Bare Acts

धारा 20 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 20 साक्ष्य अधिनियम | Section 20 Indian Evidence Act in hindi

धारा 20 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां —

वे कथन, जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है, स्वीकृतियां हैं।

दृष्टांत

यह प्रश्न है कि क्या क द्वारा ख को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है। ख से क कहता है कि “जाकर ग से पूछ लो, ग इस बारे में सब कुछ जानता है’। ग का कथन स्वीकृति है।


Section 20 Indian Evidence Act – Admissions by persons expressly referred to by party to suit–

Statements made by persons to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admissions. 

Illustration 

The question is, whether a horse sold by A to B is sound. 

A says to B –– “Go and ask C, C knows all about it.” C’s statement is an admission.

धारा 20 भारतीय साक्ष्य अधिनियम