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धारा 3 परिसीमा अधिनियम | धारा 3 लिमिटेशन एक्ट | Section 3 Limitation Act in hindi

धारा 3 परिसीमा अधिनियम — परिसीमा द्वारा वर्जन-

(1) यह धारा 4 से 24 तक (जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं आती हैं), अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन यह है कि विहित काल के पश्चात् हर संस्थित वाद, की गई अपील और किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा यद्यपि प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात उठाई न गई हो ।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह है कि-

(क) वाद की संस्थिति- –

(i) मामूली दशा में तब होती है, जब वादपत्र उचित आफिसर के समक्ष उपस्थित किया जाता है;

(ii) अकिंचन की दशा में तब होती है, जब अकिंचन के तौर पर वाद लाने की इजाजत के लिए उसके द्वारा आवदेन किया जाता है; तथा

(iii)  उस कम्पनी के विरुद्ध दावे की दशा में जिसका न्यायालय द्वारा परिसमापन किया जा रहा हो तब होती है जब दावेदार के दावे का परिदान शासकीय समापक को पहली बार कारित किया जाता है;

(ख) मुजरा या प्रतिदावे के तौर का दावा एक पृथक् वाद माना जाएगा, और यह समझा जाएगा कि ऐसा दावा-

(i) मुजरे की दशा में, उसी तारीख को, जिसको वह वाद संस्थित किया गया हो जिसमें मुजरे का अभिवचन किया गया है;

(ii) प्रतिदावे की दशा में उस तारीख को जिसको न्यायालय में प्रतिदावा किया गया हो;

संस्थित किया गया समझा जाएगा;

(ग) उच्च न्यायालय में प्रस्ताव की सूचना द्वारा आवेदन तब होता है, जब आवेदन उस न्यायालय के लिए उचित आफिसर के समक्ष उपस्थित किया जाता है ।


Section 3 Limitation Act — Bar of limitation —

(1) Subject to the provisions contained in sections 4 to 24 (inclusive), every suit instituted, appeal preferred, and application made after the prescribed period shall be dismissed, although limitation has not been set up as a defence.



(2) For the purposes of this Act,–



(a) a suit is instituted,–



(i) in an ordinary case, when the plaint is presented to the proper officer;



(ii) in the case of a pauper, when his application for leave to sue as a pauper is made; and धारा 3 परिसीमा अधिनियम


(iii) in the case of a claim against a company which is being wound up by the court, when the claimant first sends in his claim to the official liquidator;



(b) any claim by way of a set off or a counter claim, shall be treated as a separate suit and shall be deemed to have been instituted– धारा 3 परिसीमा अधिनियम



(i) in the case of a set off, on the same date as the suit in which the set off is pleaded;



(ii) in the case of a counter claim, on the date on which the counter claim is made in court; धारा 3 परिसीमा अधिनियम



(c) an application by notice of motion in a High Court is made when the application is presented to the proper officer of that court.


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