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धारा 31A एनडीपीएस एक्ट | धारा 31A नारकोटिक्स एक्ट | Section 31A NDPS Act in Hindi

धारा 31A एनडीपीएस एक्ट — पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कुछ अपराधों के लिए मृत्यु दंड

(1) धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 19, धारा 24, धारा 27क के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने या करने का प्रयत्न करने या दुष्प्ररेण करने या करने का आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए और उन अपराधों के लिए जो किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित हैं| सिद्धदोष कोई व्यक्ति, यदि वह निम्नलिखित से संबंधित अपराध किए जाने या करने का प्रयत्न करने या दुष्प्ररेण करने या करने के आपराधिक षड्यंत्र के लिए तदनंतर सिद्धदोष ठहराया जाता है तो , ऐसे दंड से जो धारा 31 में विनिर्दिष्ट दंड से कम का नहीं होगा या मृत्यु दंड से, दंडित किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) के अधीन विनिर्दिष्ट स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों और उनमें अंतर्वलित मात्रा के, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी प्रत्येक औषधि या पदार्थ के सामने उपदर्शित मात्रा के बराबर या उससे अधिक है, उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण में लगे रहने से संबंधित अपराध:

सारणी

 क ओषधियों/ मनःप्रभावी पदार्थों की विशिष्टियामात्रा
  (1)(2)
  (i) अफीम10 किलोग्राम
  (ii) मार्फीन1 किलोग्राम
  (iii) हिरोइन1 किलोग्राम
  (iv) कोडीन1 किलोग्राम
  (v) थिबेन1 किलोग्राम
  (vi) कोकेन500 ग्राम
  (vii) हशीश20 किलोग्राम
 (viii) उपरोक्त ओषधियों में से किसी ओषधि की निष्प्रभावी सामग्री सहित या उससे रहित कोई मिश्रणऊपर वर्णित सम्मिश्रण के भागरूप संबंधित ऐसी स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के सामने जो मात्राएं दी गई हैं उनसे कम मात्रा]
 (ix) एल०एस०डी०, एल०एस०डी०-25 ()-एन, एन-डाइएथिललाइसरजैमाईड (डी-लाइसर्जिक अम्ल डाइथिलएमाइड) 500 ग्राम
 (x) डी०एच०सी० टेट्राहाइड्रोकेनाबिनोल्स, निम्नलिखित समाव्यपी: 6ए (10ए)/ 6ए (7) 7, 8, 9, 10, 9(11) और उनके त्रिविम रासायनिक रूप भेद 1 500 ग्राम
 (xi) मेथेमकेटामिन ()-2-मेथिलामाइन, 1-फनिलप्रोपेन   1, 500 ग्राम
 (xii) मेथाक्वेलोन (2 मेथिल-3-ओ-टोलिल-4-(3एच)-क्विनेजोलिनोन) 1, 500 ग्राम
 (xiii) एम्फ़टेमिन ()-2-एमिनी-1-फेनिलप्रोपेन 1, 500 ग्राम
 (xiv) (ix) से (xiii) में वर्णित मनःप्रभावी पदार्थों के लवण और निर्मितियां 1, 500 ग्राम

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप का, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः वित्तपोषण करना ।

(2) जहां कोई व्यक्ति धारा 19, धारा 24 या धारा 27क के उपबंधों के तत्समान किसी विधि के अधीन और किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित होने वाले अपराधों के लिए, भारत के बाहर किसी दांडिक अधिकारिता वाले सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां ऐसी दोषसिद्धि की बाबत ऐसे व्यक्ति के बारे में उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए ऐसी कार्यवाही की जाएगी मानो वह भारत में किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो ।


Section 31A NDPS Act —

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