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धारा 35 पॉक्सो एक्ट | 35 Pocso Act in hindi

धारा 35 पॉक्सो एक्ट – बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि-

(1) बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के तीस दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा और विलंब के लिए कारण, यदि कोई हो, विशेष न्यायालय द्वारा कारण अभिलिखित किए जाएंगे।
(2) विशेष न्यायालय, यथासंभव, अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर विचारण को पूरा करेगा।


35 Pocso Act- Period for recording of evidence of child and disposal of case

(1) The evidence of the child shall be recorded within a period of thirty days of the Special Court taking cognizance of the offence and reasons for delay, if any, shall be recorded by the Special Court.
(2) The Special Court shall complete the trial, as far as possible, within a period of one year from the date of taking cognizance of the offence.

धारा 35 पॉक्सो एक्ट