धारा 38 पॉक्सो एक्ट- बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषिया या विशेषज्ञ की सहायता लेना-
(1) जब कभी आवश्यक हो, न्यायालय बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी ऐसे अनुवादक या दुभाषिए, जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, की सहायता ले सकेगा।
(2) यदि बालक मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो विशेष न्यायालय, बालक का साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ, जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, की सहायता ले सकेगा।
38 Pocso Act- Assistance of an interpreter or expert while recording evidence of child-
(1) Wherever necessary, the Court may take the assistance of a translator or interpreter having such qualifications, experience and on payment of such fees as may be prescribed, while recording the evidence of the child.
(2) If a child has a mental or physical disability, the Special Court may take the assistance of a special educator or any person familiar with the manner of communication of the child or an expert in that field, having such qualifications, experience and on payment of such fees as may be prescribed to record the evidence of the child.