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धारा 4 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम | Section 4 Prevention of Damage to Public Property Act in hindi

धारा 4 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम – अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि

जो कोई धारा 3 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई अपराध, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डित किया जाएगा :

                परन्तु न्यायालय, ऐसे विशेष कारणों से जो उसके निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, एक वर्ष से कम की किसी अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा ।


Section 4 Prevention of Damage to Public Property Act – Mischief causing damage to public property by fire or explosive substance –

Whoever commits an offence under sub-section (1) or sub-section (2) of section 3 by fire or explosive substance shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year, but which may extend to ten years and with fine:

Provided that the court may, for special reasons to be recorded in its judgment, award a sentence of imprisonment for a term of less than one year.

धारा 4 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम