Bare Acts

धारा 42 एनडीपीएस एक्ट | धारा 42 नारकोटिक्स एक्ट | Section 42 NDPS Act in Hindi

धारा 42 एनडीपीएस एक्ट — वारंट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, स्वापक, सीमाशुल्क, राजस्व आसूचना विभागों या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का, जिसके अन्तर्गत पैरा सैन्य बल या सशस्त्र बल भी हैं, कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है), जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त सशक्त किया जाता है, अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद-शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है), जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाता है, यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गई इत्तिला से यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी हैं, किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में रखी या छिपाई गई है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच-

(क) किसी ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;

(ख) प्रतिरोध की दशा में, किसी द्वार को तोड़ सकेगा और ऐसे प्रवेश करने में किसी अन्य बाधा को हटा सकेगा;

(ग) ऐसी औषधि या पदार्थ और उसके विनिर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्री तथा किसी अन्य वस्तु और किसी जीवजन्तु या प्रवहण को, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी है, अभिगृहीत कर सकेगा ; और

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा यदि वह उचित समझे तो, उसे गिरफ्तार कर सकेगा:

  परंतु इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन विनिर्मित औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के विनिर्माण के लिए दी गई, अनुज्ञप्ति के धारक के संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग ऐसे किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो:

परंतु यह और कि यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट या प्राधिकार, साक्ष्य छिपाने के लिए अवसर दिए बिना या किसी अपराधी को निकल भागने के लिए सुविधा दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय ऐसे भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में, अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात् प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा ।

(2) जहां कोई अधिकारी, किसी इत्तिला को उपधारा (1) के अधीन लिखता है या अपने विश्वास के आधारों को उसके परन्तुक के अधीन लेखबद्ध करता है, वहां वह उसकी प्रति अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ को बहत्तर घंटे के भीतर भेजेगा ।


Section 42 NDPS Act — Power of entry, search, seizure and arrest without warrant or authorisation.–

(l) Any such officer (being an officer superior in rank to a peon, sepoy or constable) of the departments of central excise, narcotics, customs, revenue intellegence or any other department of the Central Government including para-military forces or armed forces as is empowered in this behalf by general or special order by the Central Government, or any such officer (being an officer superior in rank to a peon, sepoy or constable) of the revenue, drugs control, excise, police or any other department of a State Government as is empowered in this behalf by general or special order of the State Government, if he has reason to believe from personal knowledge or information given by any person and taken down in writing that any narcotic drug, or psychotropic substance, or controlled substance in respect of which an offence punishable under this Act has been committed or any document or other article which may furnish evidence of the commission of such offence or any illegally acquired property or any document or other article which may furnish evidence of holding any illegally acquired property which is liable for seizure or freezing or forfeiture under Chapter VA of this Act is kept or concealed in any building, conveyance or enclosed place, may between sunrise and sunset,- धारा 42 एनडीपीएस एक्ट


(a) enter into and search any such building, conveyance or place;


(b) in case of resistance, break open any door and remove any obstacle to such entry;


(c) seize such drug or substance and all materials used in the manufacture thereof and any other article and any animal or conveyance which he has reason to believe to be liable to confiscation under this Act and any document or other article which he has reason to believe may furnish evidence of the commission of any offence punishable under this Act or furnish evidence of holding any illegally acquired property which is liable for seizure or freezing or forfeiture under Chapter VA of this Act; and धारा 42 एनडीपीएस एक्ट


(d) detain and search, and, if he thinks proper, arrest any person whom he has reason to believe to have committed any offence punishable under this Act:



2[Provided that in respect of holder of a licence for manufacture of manufactured drugs or psychotropic substances or controlled substances granted under this Act or any rule or order made thereunder, such power shall be exercised by an officer not below the rank of sub-inspector: धारा 42 एनडीपीएस एक्ट



Provided further that] if such officer has reason to believe that a search warrant or authorisation cannot be obtained without affording opportunity for the concealment of evidence or facility for the escape of an offender, he may enter and search such building, conveyance or enclosed place at any time between sunset and sunrise after recording the grounds of his belief.



(2) Where an officer takes down any information in writing under sub-section (1) or records grounds for his belief under the proviso thereto, he shall within seventy-two hours send a copy thereof to his immediate official superior.]

धारा 42 एनडीपीएस एक्ट धारा 42 एनडीपीएस एक्ट धारा 42 एनडीपीएस एक्ट