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धारा 45 एनडीपीएस एक्ट | धारा 45 नारकोटिक्स एक्ट | Section 45 NDPS Act in Hindi

धारा 45 एनडीपीएस एक्ट — जहां अधिहरण के लिए दायी माल का अभिग्रहण साध्य नहीं है वहां प्रक्रिया –

जहां किसी ऐसे माल का (जिसके अंतर्गत खड़ी फसल है) जो इस अधिनियम के अधीन अधिहरण के लिए दायी है, अभिग्रहण साध्य नहीं है वहां धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, माल के स्वामी पर या उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति पर इस आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से ही ऐसे माल को हटाऐगा, उसको विलग करेगा या उसके बारे में अन्यथा कार्रवाई करेगा, अन्यथा नहीं ।


Section 45 NDPS Act — Procedure where seizure of goods liable to confiscation not practicable —

Where it is not practicable to seize any goods (including standing crop) which are liable to confiscation under this Act, any officer duly authorised under section 42 may serve on the owner or person in possession of the goods, an order that he shall not remove, part with or otherwise deal with the goods except with the previous permission of such officer.

धारा 45 एनडीपीएस एक्ट