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धारा 46 एनडीपीएस एक्ट | धारा 46 नारकोटिक्स एक्ट | Section 46 NDPS Act in Hindi

धारा 46 एनडीपीएस एक्ट — अवैध खेती की इत्तिला देने का भू-धारक का कर्तव्य –

प्रत्येक भू-धारक किसी ऐसे अफीम पोस्त, कैनेबिस के पौधे या कोका के पौधे के बारे में, जिसकी खेती उसकी भूमि में अवैध रूप से की जाती है, इत्तिला तुरन्त किसी पुलिस अधिकारी या धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के अधिकारी को देगा और प्रत्येक ऐसा भू-धारक जो जानते हुए ऐसी इत्तिला देने की उपेक्षा करेगा, दंड का भागी होगा ।


Section 46 NDPS Act —    Duty of land holder to give information of illegal cultivation —

Every holder of land shall give immediate information to any officer of the Police or of any of the departments mentioned in section 42 of all the opium poppy, cannabis plant or coca plant which may be illegally cultivated within his land and every such holder of land who knowingly neglects to give such information, shall be liable to punishment.

धारा 46 एनडीपीएस एक्ट