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धारा 49 विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप अधिनियम | धारा 49 यूएपीए एक्ट | Section 49 UAPA Act in hindi

धारा 49 यूएपीए एक्ट — सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण-

कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, –

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट अथवा सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी या किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी के, जिसको इस अधिनियम के अधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, विरुद्ध ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किये जाने के लिए तात्पर्यित है; और

(ख) आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए निदेशित किसी संक्रिया के दौरान, सशस्त्र बलों या अर्द्ध सैनिक बलों के किसी सेवारत या सेवानिवृत्त सदस्य के विरुद्ध, उसके द्वारा सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई के संबंध में,

नहीं होगी ।

Section 49 UAPA Act —  Protection of action taken in good faith-

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against


(a) the Central Government or a State Government or any officer or authority of the Central Government or State Government or District Magistrate or any officer authorised in this behalf by the Government or the District Magistrate or any other authority on whom powers have been conferred under this Act, for anything which is in good faith done or purported to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder; and


(b) any serving or retired member of the armed forces or para-military forces in respect of any action taken or purported to be taken by him in good faith, in the course of any operation directed towards combating terrorism.

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