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धारा 5 आर्म्स एक्ट | धारा 5 आयुध अधिनियम | 5 Arms Act in hindi

धारा 5 आर्म्स एक्ट – आयुधों और गोला-बारूद के विनिर्माण,विक्रय इत्यादि के अनुज्ञप्ति:-

(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी अग्न्यायुध या ऐसे वर्ग या वर्णन के किन्हीं भी अन्य आयुधों का, जैसे विहित किए जाएं या किसी गोला-बारूद का तब तक –

(क) न तो, प्रयोग में लाएगा, विनिर्माण करेगा,अभिप्राप्त करेगा, उपाप्त करेगा,विक्रय करेगा, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा ; और

(ख) विक्रय या अन्तरण के लिए अभिदर्शन या प्रस्थापन करेगा और न उन्हें विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा, जब तक कि वह इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार दी गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित न करता हो ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति किन्हीं आयुधों या गोला-बारूद का जिन्हें वह अपने प्राइवेट उपयोग के लिए विधिपूर्वक अपने कब्जे में रखता है, ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो ऐसे आयुधों या गोला-बारूद को, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के आधार पर अपने कब्जे में रखने के लिए हकदार है, या अपने कब्जे में रखने से इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है, इस निमित्त अनुज्ञप्ति धारण किए बिना, विक्रय या अंतरण कर सकेगा :

परन्तु किसी ऐसे अग्न्यायुध या गोला-बारूद का जिसके बारे में धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है और किन्हीं ऐसे आयुधों का, जिनके बारे में धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार विक्रय या अन्तरण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक-

(क) उसने अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर को ऐसे अग्न्यायुधों, गोला-बारूद या अन्य आयुधों का विक्रय या अन्तरण करने के अपने आशय की और उस व्यक्ति के, जिसे ऐसे अग्न्यायुधों, गोलाबारूद या अन्य आयुधों का विक्रय या अन्तरण करने का वह आशय रखता है, नाम और पते की लिखित इत्तिला न दे दी हो ; और

(ख) ऐसी इत्तिला दी जाने के पश्चात्‌ कम से कम पैंतालीस दिन की अवधि का अवसान न हो गया हो |


 5 Arms Act – licence for manufacture, sale,etc., of arms and ammunition –

(1) No person shall —

(a) use, manufacture sell, transfer, convert, repair, test or prove, or

(b) expose or offer for sale or transfer or have in his possession for sale, transfer, conversion, repair, test or proof,

any firearm or any other arms of such class or description as may be prescribed or any ammunition, unless he holds in this behalf a licence issued in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder: धारा 5 आर्म्स एक्ट

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a person may, without holding a licence in this behalf, sell or transfer any arms or ammunition which he lawfully possesses for his own private use to another person who is entitled by virtue of this Act or any other law for the time being in force to have, or is not prohibited by this Act or such other law from having in his possession such arms or ammunition:

Provided that no firearm or ammunition in respect of which a licence is required under section 3 and no arms in respect of which a licence is required under section 4 shall be so sold or transferred by any person unless — धारा 5 आर्म्स एक्ट

(a) he has informed in writing the district magistrate having jurisdiction or the officer in charge of the nearest police station of his intention to sell or transfer such firearms, ammunition or other arms and the name and address of the person to whom he intends to sell or transfer such firearms, ammunition or the other arms, and धारा 5 आर्म्स एक्ट

(b) a period of not less than forty-five days has expired after the giving of such information.

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