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धारा 53 एनडीपीएस एक्ट | धारा 53 नारकोटिक्स एक्ट | Section 53 NDPS Act in Hindi

धारा 53 एनडीपीएस एक्ट — पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियां कुछ विभागों के अधिकारियों में विनिहित करने की शक्तियां-

(1)केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वेषण के लिए पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियां, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, स्वापक, सीमाशुल्क, राजस्व आसूचना या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग जिसके अंतर्गत परा सैन्य बल या सशस्त्र बल भी है के किसी अधिकारी अथवा ऐसे वर्ग के अधिकारियों में विनिहित कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वेषण के लिए किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियां, औषधि नियंत्रण, राजस्व या उत्पाद-शुल्क विभाग या किसी अन्य विभाग के किसी अधिकारी अथवा ऐसे वर्ग के अधिकारियों में विनिहित कर सकेगी ।


Section 53 NDPS Act —   Power to invest officers of certain departments with powers of an officer-in-charge of a police station —

(1) The Central Government, after consultation with the State Government, may, by notification published in the Official Gazette, invest any officer of the department of central excise, narcotics, customs, revenue intelligence 1[or any other department of the Central Government including para-military forces or armed forces or any class of such officers] with the powers of an officer-in-charge of a police station for the investigation of the offences under this Act.


(2) The State Government may, by notification published in the Official Gazette, invest any officer of the department of drugs control, revenue or excise 2[or any other department] or any class of such officers with the powers of an officer-in-charge of a police station for the investigation of offences under this Act.

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