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धारा 55 एनडीपीएस एक्ट | धारा 55 नारकोटिक्स एक्ट | Section 55 NDPS Act in Hindi

धारा 55 एनडीपीएस एक्ट — अभिगृहीत और परिदत्त वस्तुओं का पुलिस द्वारा अपने भारसाधन में लेना –

किसी पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी ऐसी सभी वस्तुओं का, जो उस पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत की जाए और जो उसे परिदत्त की जाए, मजिस्ट्रेट के आदेशों के लम्बित रहने के दौरान, अपने भारसाधन में लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा तथा किसी ऐसे अधिकारी को जो ऐसी सभी वस्तुओं के साथ पुलिस थाने तक जाए या जो उस प्रयोजन के लिए तैनात किए जाए, ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुद्रा लगाने के लिए या उनके या उनमें से नमूना लेने के लिए अनुज्ञात करेगा तथा इस प्रकार लिए गए सभी नमूने भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की मुद्रा से मुद्रांकित किए जाएंगे ।


Section 55 NDPS Act — Police to take charge of articles seized and delivered —

An officer-in-charge of a police station shall take charge of and keep in safe custody, pending the orders of the Magistrate, all articles seized under this Act within the local area of that police station and which may be delivered to him, and shall allow any officer who may accompany such articles to the police station or who may be deputed for the purpose, to affix his seal to such articles or to take samples of and from them and all samples so taken shall also be sealed with a seal of the officer-in-charge of the police station.

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