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धारा 57 एनडीपीएस एक्ट | धारा 57 नारकोटिक्स एक्ट | Section 57 NDPS Act in Hindi

धारा 57 एनडीपीएस एक्ट — गिरफ्तारी और अभिग्रहण की रिपोर्ट –

जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी या अभिग्रहण करता है तब वह, ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण के ठीक पश्चात् अड़तालीस घंटों के भीतर, ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण की सभी विशिष्टियों की पूरी रिपोर्ट अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ अधिकारी को देगा ।


Section 57 NDPS Act — Report of arrest and seizure —

Whenever any person makes any arrest or seizure under this Act, he shall, within forty-eight hours next after such arrest or seizure, make a full report of all the particulars of such arrest or seizure to his immediate official superior.

धारा 57 एनडीपीएस एक्ट