Bare Acts

धारा 64 एनडीपीएस एक्ट | धारा 64 नारकोटिक्स एक्ट | Section 64 NDPS Act in Hindi

धारा 64 एनडीपीएस एक्ट — अभियोजन से उन्मुक्ति देने की शक्ति –

(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, यदि उसकी यह राय है (ऐसी राय के लिए कारण लेखबद्ध किए जाएंगे) कि किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उल्लंघन से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबद्ध या संसर्गित प्रतीत होता है, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह ऐसे व्यक्ति को, यथास्थिति, इस अधिनियम या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से इस शर्त पर उन्मुक्ति दे सकेगा कि वह ऐसे उल्लंघन से संबंधित संपूर्ण परिस्थितियों का पूर्ण और सही प्रकटीकरण करेगा ।

(2) संबंधित व्यक्ति को दी गई और उसके द्वारा स्वीकार की गई उन्मुक्ति, उस सीमा तक जिस तक उन्मुक्ति का विस्तार है उसे किसी ऐसे अपराध के लिए जिसकी बाबत उन्मुक्ति दी गई थी, अभियोजन से उन्मुक्त कर देगी ।

(3) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति ने, जिसे इस धारा के अधीन उन्मुक्ति दी गई है, उन शर्तों का, जिनके अधीन उन्मुक्ति दी गई थी, पालन नहीं किया गया है या यह जानबूझकर कोई बात छिपा रहा है या मिथ्या साक्ष्य दे रहा है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उस प्रभाव का निष्कर्ष लेखबद्ध कर सकेगी और तब उन्मुक्ति प्रत्याहृत की गई समझी जाएगी और ऐसे व्यक्ति का उस अपराध के लिए, जिसके लिए उन्मुक्ति दी गई थी या उसी विषय के संबंध में किसी अन्य अपराध के लिए, जिसका वह दोषी प्रतीत होता है, विचारण किया जा सकेगा ।


Section 64 NDPS Act —  Power to tender immunity from prosecution —

(1) The Central Government or the State Government may, if it is of opinion (the reasons for such opinion being recorded in writing) that with a view to obtaining the evidence of any person appearing to have been directly or indirectly concerned in or privy to the contravention of any of provisions of this Act or of any rule or order made thereunder it is necessary or expedient so to do, tender to such person immunity from prosecution for any offence under this Act or under the Indian Penal Code (45 of 1860) or under any other Central Act or State Act, as the case may be, for the time being in force, on condition of his making a full and true disclosure of the whole circumstances relating to such contravention. धारा 64 एनडीपीएस एक्ट


(2) A tender of immunity made to, and accepted by, the person concerned, shall, to the extent to which the immunity extends, render him immune from prosecution for any offence in respect of which the tender was made. धारा 64 एनडीपीएस एक्ट


(3) If it appears to the Central Government or, as the case may be, the State Government, that any person to whom immunity has been tendered under this section has not complied with the conditions on which the tender was made or is wilfully concealing anything or is giving false evidence, the Central Government or, as the case may be, the State Government, may record a finding to that effect and thereupon the immunity shall be deemed to have been withdrawn and such person may be tried for the offence in respect of which the tender of immunity was made or for any other offence of which he appears to have been guilty in connection with the same matter.

धारा 64 एनडीपीएस एक्ट धारा 64 एनडीपीएस एक्ट धारा 64 एनडीपीएस एक्ट