Bare Acts

धारा 69 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 69 साक्ष्य अधिनियम| Section 69 Indian Evidence Act in hindi

धारा 69 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले, तब सबूत–

यदि ऐसे किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चल सके अथवा यदि दस्तावेज का यूनाइटेड किंगडम में निष्पादित होना तात्पर्यित हो तो यह साबित करना होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाण उसी के हस्तलेख में है, तथा यह कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के हस्तालेख में है।


Section 69 Indian Evidence Act – Proof where no attesting witness found —

If no such attesting witness can be found, or if the document purports to have been executed in the United Kingdom, it must be proved that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting, and that the signature of the person executing the document is in the hand writing of that person.

धारा 69 भारतीय साक्ष्य अधिनियम