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धारा 70 एनडीपीएस एक्ट | धारा 70 नारकोटिक्स एक्ट | Section 70 NDPS Act in Hindi

धारा 70 एनडीपीएस एक्ट — केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाते समय अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों का ध्यान रखा जाना-

इस अधिनियम में जहां कहीं केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त किया गया है वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम बनाते समय स्वापक औषधि एकल कन्वेंशन, 1961, उक्त कन्वेंशन का संशोधन करने वाले 1972 के प्रोटोकाल और मनःप्रभावी पदार्थ कन्वेन्शन, 1971, के उपबंधों का जिसका भारत एक पक्षकार है, और स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ से संबन्धित किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपबंधों का ध्यान रख सकेगी ।


Section 70 NDPS Act —  Central Government and State Government to have regard to international conventions while making rules —

Wherever under this Act the Central Government or the State Government has been empowered to make rules, the Central Government or the State Government, as the case may be, subject to other provisions of this Act, may while making the rules have regard to the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, the Protocol of 1972 amending the said Convention and of the Convention on Psychotropic Substances, 1971 to which India is a party and to the provisions of any other international convention relating to narcotic drugs or psychotropic substances to which India may become a party.

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