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धारा 72 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 72 साक्ष्य अधिनियम| Section 72 Indian Evidence Act in hindi

धारा 72 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है —

कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज, जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है, ऐसे साबित की जा सकेगी, मानो वह अनुप्रमाणित नहीं हो।


Section 72 Indian Evidence Act – Proof of document not required by law to be attested —

An attested document not required by law to be attested may be proved as if it was unattested.