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धारा 87 भारतीय साक्ष्य अधिनियम | धारा 87 साक्ष्य अधिनियम| Section 87 Indian Evidence Act in hindi

धारा 87 भारतीय साक्ष्य अधिनियम – पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा —

न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि कोई पुस्तक, जिसे वह लोक या साधारण हित संबंधी बातों की जानकारी के लिए देखे और कोई प्रकाशित मानचित्र या चार्ट, जिसके कथन सुसंगत तथ्य हैं, और जो उसके निरीक्षणार्थ पेश किया गया है, उस व्यक्ति द्वारा तथा उस समय और उस स्थान पर लिखा गया और प्रकाशित किया गया था जिनके द्वारा या जिस समय या जिस स्थान पर उसका लिखा जाना या प्रकाशित होना तात्पर्यित है।


Section 87 Indian Evidence Act – Presumption as to books, maps and charts —

The Court may presume that any book to which it may refer for information on matters of public or general interest, and that any published map or chart, the statements of which are relevant facts and which is produced for its inspection, was written and published by the person and at the time and place, by whom or at which it purports to have been written or published.

धारा 87 भारतीय साक्ष्य अधिनियम