संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 – पट्टे की परिभाषा–
स्थावर सम्पत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अन्तरण है, जो एक अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिए या शाश्वत काल के लिए किसी कीमत के, जो दी गई हो या जिसे देने का वचन दिया गया हो, अथवा धन, या फसलों के अंश या सेवा या किसी मूल्यवान वस्तु के, जो कालावधीय रूप से या विनिर्दिष्ट अवसरों पर अन्तरिती द्वारा, जो उस अन्तरण को ऐसे निबंधनों पर प्रतिगृहीत करता है, अन्तरक को की या दी जानी है, प्रतिफल के रूप में किया गया हो।
पट्टाकर्ता, पट्टेदार, प्रीमियम और भाटक की परिभाषा—वह अन्तरक पट्टाकर्ता कहलाता है, वह अन्तरिती पट्टेदार कहलाता है, वह कीमत प्रीमियम कहलाती है और इस प्रकार देय या करणीय धन, अंश, सेवा या अन्य वस्तु भाटक कहलाती है।
Section 105 TPA – Lease defined –
A lease of immovable property is a transfer of a right to enjoy such property, made for a certain time, express or implied, or in perpetuity, in consideration of a price paid or promised, or of money, a share of crops, service or any other thing of value, to be rendered periodically or on specified occasions to the transferor by the transferee, who accepts the transfer on such terms.
Lessor, lessee, premium and rent defined.– The transferor is called the lessor, the transferee is called the lessee, the price is called the premium, and the money, share, service or other thing to be so rendered is called the rent.