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संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 113 | Section 113 TPA in hindi

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 113 – छोड़ देने की सूचना का अधित्यजन-

धारा 111 के खंड (ज) के अधीन दी गई सूचना जिस व्यक्ति को दी गई है, उस व्यक्ति की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से वह उसे देने वाले व्यक्ति के किसी ऐसे कार्य द्वारा, जिससे पट्टे को चालू मानने का उसका आशय दर्शित होता है, अधित्यक्त हो जाती है।

दृष्टांत

(क) पट्टाकर्ता क पट्टेदार ख को पट्टे पर दी गई सम्पत्ति को छोड़ देने के लिए सूचना देता है। सूचना का अवसान हो जाता है। उस भाटक की निविदा, जो सूचना के अवसान से सम्पत्ति मद्धे शोध्य हुआ हो ख करता है और क उसे प्रतिगृहीत कर लेता है । सूचना अधित्यक्त हो जाती है।

(ख) पट्टाकर्ता क पट्टेदार ख को पट्टे दी गई सम्पत्ति को छोड़ देने के लिए सूचना देता है। सूचना का अवसान हो जाता है और ख अपना कब्जा कायम रखता है । क छोड़ देने की दूसरी सूचना ख को अपने पट्टेदार के नाते देता है पहली सूचना अधित्यक्त हो जाती है।


Section 113 TPA – Waiver of notice to quit –

A notice given under section 111, clause (h), is waived, with the express or implied consent of the person to whom it is given, by any act on the part of the person giving it showing an intention to treat the lease as subsisting. 

Illustrations 

(a) A, the lessor, gives B, the lessee, notice to quit the property leased. The notice expires, B tenders, and A accepts, rent which has become due in respect of the property since the expiration of the notice. The notice is waived. 

(b) A, the lessor, gives B, the lessee, notice to quit the property leased. The notice expires, and B remains in possession. A gives to B as lessee a second notice to quit. The first notice is waived.

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