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संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 117 | Section 117 TPA in hindi

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 117 – कृषि प्रयोजनों वाले पट्टों को छूट-

इस अध्याय के उपबन्धों में से कोई भी उपबन्ध कृषि प्रयोजनों वाले पट्टों को वहां तक के सिवाय लागू नहीं होता जहां तक कि राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा घोषित कर दे कि ऐसे सब उपबन्ध या उनमें से कोई उपबन्ध ऐसे सब पट्टों या उनमें से किसी के विषय में तत्समय प्रवृत्त स्थानीय विधि के, यदि कोई हो, उपबन्धों के सहित या अध्यधीन लागू होंगे। ऐसी अधिसूचना तब तक प्रभाव में न आएगी जब तक उसके प्रकाशन की तारीख से छह मास का अवसान न हो जाए।


Section 117 TPA – Exemption of leases for agricultural purposes –

None of the provisions of this Chapter apply to leases for agricultural purposes, except in so far as the State Government 1*** may by notification published in the Official Gazette, declare all or any of such provisions to be so applicable 2[in the case of all or any such leases], together with, or subject to, those of the local law, if any, for the time being in force.

Such notification shall not take effect until the expiry of six months from the date of its publication.


1. The words “with the previous sanction of the Governor General in Council” omitted by Act 38 of 1920, s. 2 and the First Schedule.

2. Ins. by Act 6 of 1904, s. 6.

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