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संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 119 | Section 119 TPA in hindi

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 119 – विनिमय में प्राप्त चीज से वंचित किए गए पक्षकार का अधिकार—

यदि विनिमय का कोई पक्षकार या ऐसे पक्षकार से व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा या अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति दूसरे पक्षकार के हक में किसी त्रुटि के कारण उस चीज या चीज के भाग से, जो विनिमय द्वारा उसने प्राप्त की है, वंचित हो जाता है तो जब तक कि विनिमय के निबन्धनों से कोई तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत नहीं होता हो ऐसा दूसरा पक्षकार उसके प्रति या उससे व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा या अधीन दावा करने वाले व्यक्ति के प्रति उस हानि के लिए, जो तद्द्वारा हुई है, दायी है, अथवा इस प्रकार वंचित व्यक्ति के विकल्प पर उस अन्तरित चीज को लौटाने के लिए दायी है, यदि अन्तरित चीज तब तक ऐसे दूसरे पक्षकार या उसके विधिक प्रतिनिधि या उसके अप्रतिफल अन्तरिती के कब्जे में ही हो।


Section 119 TPA –1[Right of party deprived of thing received in exchange

If any party to an exchange or any person claiming through or under such party is by reason of any defect in the title of the other party deprived of the thing or any part of the thing received by him in exchange, then, unless a contrary intention appears from the terms of the exchange, such other party is liable to him or any person claiming through or under him for loss caused thereby, or at the option of the person so deprived, for the return of the thing transferred, if still in the possession of such other party or his legal representative or a transferee from him without consideration.] संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 119


1. Subs. by Act 20 of 1929, s. 59, for section 119.

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