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संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 13 | Section 13 TPA in hindi

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 13 – अज्ञात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण-

जहां कि सम्पत्ति के अन्तरण पर उस संपत्ति में कोई हित उसी अंतरण द्वारा सृष्ट किसी पूर्विक हित के अध्यधीन ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए, जो अंतरण की तारीख को अस्तित्व में न हो, सृष्ट किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए सृष्ट हित प्रभावी न होगा जब तक कि उसका विस्तार सम्पत्ति में अन्तरक के सम्पूर्ण अवशिष्ट हित पर न हो।

दृष्टांत

क उस सम्पत्ति का, जिसका वह स्वामी है, ख को अनुक्रमशः अपने और अपनी आशयित पत्नी के जीवनपर्यन्त के लिए और उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात् आशयित विवाह से ज्येष्ठ पुत्र के जीवनपर्यन्त के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात् क के दूसरे पुत्र के लिए न्यास के रूप में अन्तरित करता है । ज्येष्ठ पुत्र के फायदे के लिए इस प्रकार सृष्ट हित प्रभावशील नहीं होता है क्योकि उसका विस्तार उस सम्पत्ति में क के सम्पूर्ण अवशिष्ट हित पर नहीं है।

Section 13 TPA – Transfer for benefit of unborn person

Where, on a transfer of property, an interest therein is created for the benefit of a person not in existence at the date of the transfer, subject to a prior interest created by the same transfer, the interest created for the benefit of such person shall not take effect, unless it extends to the whole of the remaining interest of the transferor in the property.

Illustration

A transfers property of which he is the owner to B in trust for A and his intended wife succesively for their lives, and, after the death of the survivor for the eldest son of the intended marriage for life, and after his death for A’s second son. The interest so created for the benefit of the eldest son does not take effect, because it does not extend to the whole of A’s remaining interest in the property.

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