Bare Acts

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 136 | Section 136 TPA in hindi

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 136 – न्यायालय से संसक्त आफिसरों की असामर्थ्य-

कोई भी न्यायाधीश या विधि व्यवसायी अथवा कोई भी आफिसर, जो किसी न्यायालय से संसक्त है, किसी अनुयोज्य दावे में किसी अंश या हित का न तो क्रय करेगा, न दुर्व्यापार करेगा, न उसके लिए अनुबन्ध करेगा, और न उसे प्राप्त करने के लिए करार करेगा, और न कोई न्यायालय उसकी प्रेरणा पर या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन या द्वारा दावा करने वाले किसी व्यक्ति की प्रेरणा पर ऐसा कोई भी अनुयोज्य दावा प्रवृत्त करेगा जिसके बारे में उसने उपर्युक्त व्यवहार किया है।


Section 136 TPA –1[ncapacity of officers connected with Courts of Justice.

No Judge, legal practitioner, or officer connected with any Court of Justice shall buy or traffic in, or stipulate for, or agree to receive, any share of, or interest in, any actionable claim, and no Court of Justice shall enforce, at his instance, or at the instance of any person claiming by or through him, any actionable claim so dealt with by him as aforesaid.]


1. Ins. by s. 4, ibid.

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 136