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संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14 | Section 14 TPA in hindi

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14 – शाश्वतता के विरुद्ध नियम–

कोई भी सम्पत्ति-अन्तरण ऐसा हित सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो ऐसे अन्तरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के, और किसी व्यक्ति की, जो उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो, जिसे यदि वह पूर्ण वय प्राप्त करे तो वह सृष्ट हित मिलना हो, अप्राप्तवयता के पश्चात् प्रभावी होना है।


Section 14 TPA – Rule against, perpetuity

No transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer, and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period, and to whom, if he attains full age, the interest created is to belong.

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14