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संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 15 | Section 15 TPA in hindi

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 15 – उस वर्ग को अंतरण, जिसमें के कुछ व्यक्ति धारा 13 और 14 के अन्दर आते हैं-

यदि सम्पत्ति-अन्तरण से उस सम्पत्ति में किसी हित का सृजन ऐसे व्यक्तियों के किसी वर्ग के फायदे के लिए किया जाता है जिनमें से कुछ के सम्बन्ध में ऐसा हित धारा 13 और 14 में अन्तर्विष्ट नियमों में से किसी के कारण निष्फल हो जाता है तो ऐसा हित केवल उन्हीं व्यक्तियों के सम्बन्ध में, न कि सम्पूर्ण वर्ग के सम्बन्ध में निष्फल हो जाता है।


Section 15 TPA – Transfer to class some of whom come under sect ions 13 and 14

If, on a transfer of property, an interest therein is created for the benefit of a class of persons with regard to some of whom such interest fails by reason of any of the rules contained in sections 13 and 14; such interest fails 1[in regard to those persons only and not in regard to the whole class.]


1. Subs. by Act 20 of 1929, s. 9, for “as regards the whole class”.

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 15