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संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 20 | Section 20 TPA in hindi

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 20 – अज्ञात व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अन्तरण पर कब निहित हित अर्जित करता है-

जहां कि संपत्ति-अंतरण से उस संपत्ति में कोई हित ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए सृष्ट किया जाता है जो उस समय अज्ञात है वहां, जब तक कि अन्तरण के निबन्धनों से कोई तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न होता हो, वह अपना जन्म होने पर निहित हित अर्जित कर लेता है, यधपि उसे यह हक न हो कि वह अपने जन्म से ही उसका उपभोग करने लगे।


Section 20 TPA – When unborn person acquires vested interest on transfer for his benef it –

Where, on a transfer of property, an interest therein is created for the benefit of a person not then living, he acquires upon his birth, unless a contrary intention appear from the terms of the transfer, a vested interest, although he may not be entitled to the enjoyment thereof immediately on his birth.

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 20