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संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 30 | Section 30 TPA in hindi

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 30 – पूर्विक व्ययन का परतर व्ययन की अविधिमान्यता द्वारा प्रभावित न होना–

यदि परतर व्ययन विधिमान्य न हो, तो पूर्विक व्ययन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दृष्टांत

क एक फार्म ख को उसके जीवनपर्यन्त के लिए तथा यदि वह अपने पति का अभित्यजन न करे, तो ग को अन्तरित करता है। ख अपने जीवनपर्यन्त फार्म की ऐसे हकदार है मानो कोई शर्त अन्तःस्थापित थी ही नहीं।


Section 30 TPA – Prior disposition not affected by invalidity of ulterior disposition.

If the ulterior disposition is not valid, the prior disposition is not affected by it.

Illustrations

A transfers a farm to B for her life, and, if she do not desert her husband to C. B is entitled to the farm during her life as if no condition had been inserted.

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 30