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संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A | Section 53A TPA in hindi

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A – भागिक पालन-

जहां कि कोई व्यक्ति किसी स्थावर सम्पत्ति को प्रतिफलार्थ अन्तरित करने के लिए अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित लेखबद्ध ऐसी संविदा करता है जिससे उस अन्तरण को गठित करने के लिए आवश्यक निबन्धन युक्तयुक्त निश्चय के साथ अभिनिश्चित किए जा सकते हैं,

और अन्तरिती ने संविदा के भागिक पालन में उस सम्पत्ति या उसके किसी भाग का कब्जा ले लिया है अन्तरिती, जिसका कब्जा पहले से ही है, संविदा के भागिक पालन में अपना कब्जा चालू रखता है और उस संविदा को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य कर चुका है,

और अन्तरिती संविदा के अपने भाग का पालन कर चुका है, या पालन करने के लिए रजामन्द है,

वहां इस बात के होते हुए भी कि जहां कि अन्तरण की कोई लिखत है, वहां पर अन्तरण किसी तत्समय-प्रवृत्त-विधि द्वारा उसके लिए विहित रीति से पूरा नहीं किया गया है, अन्तरक या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति अन्तरिती या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उस सम्पत्ति के विषय में, जिस पर अन्तरिती ने कब्जा ले लिया है या चालू रखा है, कोई भी ऐसा अधिकार, जो संविदा के निबन्धनों द्वारा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित अधिकार से भिन्न है, प्रवर्तित कराने से विवर्जित होगा:

परन्तु इस धारा की कोई भी बात ऐसे सप्रतिफल अन्तरिती के अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसे उस संविदा या उसके भागिक पालन की कोई सूचना न हो।


Section 53A TPA – Part performance.

Where any person contracts to transfer for consideration any immovable property by writing signed by him or on his behalf from which the terms necessary to constitute the transfer can be ascertained with reasonable certainty,

and the transferee has. in part performance of the contract, taken possession of the property or any part thereof, or the transferee, being already in possession, continues in possession in part performance of the contract and has done some act in furtherance of the contract, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A

and the transferee has performed or is willing to perform his part of the contract,

then, notwithstanding that  or, where there is an instrument of transfer, that the transfer has not been completed in the manner prescribed therefor by the law for the time being in force, the transferor or any person claiming under him shall be debarred from enforcing against the transferee and persons claiming under him any right in respect of the property of which the transferee has taken or continued in possession, other than a right expressly provided by the terms of the contract: संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A

  • Provided that nothing in this section shall affect the rights of a transferee for consideration who has no notice of the contract or of the part performance thereof.] संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A
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