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संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 61 | Section 61 TPA in hindi

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 61 -पृथक्तया या साथ-साथ मोचन कराने का अधिकार—

बह बंधककर्ता, जिसने दो या अधिक बंधक एक ही बंधकदार के पक्ष मे निष्पादित कर दिए हैं, तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो उस समय, जब उन बंधकों में से दो या अधिक बंधकों का मूलधन शोध्य हो गया हो, ऐसे किसी एक बंधक का पृथक्तः या ऐसे बंधकों में से एक साथ ही दो या अधिक बंधकों का मोचन कराने का हकदार होगा।


Section 61 TPA – 1[Right to redeem separately or simultaneously.

A mortgagor who has executed two or more mortgages in favour of the same mortgagee shall, in the absence of a contract to the contrary, when the principal money of any two or more of the mortgages has become due, be entitled to redeem any one such mortgage separately, or any two or more of such mortgages together.]


1. Subs. by s. 24, ibid., for s. 61.

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 61