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संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 77 | Section 77 TPA in hindi

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 77 – ब्याज के बदले में प्राप्तियां-

धारा 76 के खंड (ख), (घ), (छ) और (ज) में की कोई भी बात उन दशाओं में लागू नहीं होती जिनमें बन्धकदार और बन्धककर्ता के बीच यह संविदा है कि जितने समय सम्पत्ति बन्धकदार के कब्जे में रहेगी, बंधक-सम्पत्ति से प्राप्तियां मूलधन पर ब्याज के बदले में या ऐसे ब्याज और मूलधन के सुनिश्चित भागों के बदले में ली जाएंगी।


Section 77 TPA – Receipts in lieu of interests –

Nothing in section 76, clauses (b), (d), (g) and (h), applies to cases where there is a contract between the mortgagee and the mortgagor that the receipts from the mortgaged property shall, so long as the mortgagee is in possession of the property, be taken in lieu of interest on the principal money, or in lieu of such interest and defined portions of the principal.

संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 77