Bare Acts

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 312 | सीआरपीसी की धारा 312 | Section 312 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 312 — परिवादियों और साक्षियों के व्यय —

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, यदि कोई दण्ड न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे न्यायालय के समक्ष इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन से हाजिर होने वाले किसी परिवादी या साक्षी के उचित व्ययों के राज्य सरकार द्वारा दिए जाने के लिए आदेश दे सकता है।


Section 312 CrPC –Expenses of complainants and witnesses —

Subject to any rules made by the State Government, any Criminal Court may, if it thinks fit, order payment, on the part of Government, of the reasonable expenses of any complainant or witness attending for the purposes of any inquiry, trial or other proceeding before such Court under this Code.

सीआरपीसी की धारा 312