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दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A | सीआरपीसी की धारा 433A | Section 433A CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 433A — कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बन्धन —

धारा 432 में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए, जिसके लिए मृत्यु-दण्ड विधि द्वारा उपबंधित दण्डों में से एक है, आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया गया है या धारा 433 के अधीन किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दण्डादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण किया गया है वहाँ ऐसा व्यक्ति कारावास से तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि उसने चौदह वर्ष का कारावास पूरा न कर लिया हो ।


Section 433A CrPC — Restriction on powers of remission or commutation in certain cases.–

Notwithstanding anything contained in section 432, where a sentence of imprisonment for life is imposed on conviction of a person for an offence for which death is one of the punishments provided by law, or where a sentence of death imposed on a person has been commuted under section 433 into one of imprisonment for life, such person shall not be released from prison unless he had served at least fourteen years of imprisonment.]

सीआरपीसी की धारा 433A