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हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 | section 24 HMA | Section 24 Hindu Marriage Act in hindi

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 – वाद लम्बित रहते भरण-पोषण और कार्यवाहियों के व्यय-

जहां कि इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी कार्यवाही में न्यायालय को यह प्रतीत हो कि, यथास्थिति, पति या पत्नी की ऐसी कोई स्वतंत्र आय नहीं है जो उसके संभाल और कार्यवाही के आवश्यक व्ययों के लिए पर्याप्त हो वहां वह पति या पत्नी के आवदेन पर प्रत्यर्थी को यह आदेश दे सकेगा कि अर्जीदार को कार्यवाही में होने वाले व्यय तथा कार्यवाही के दौरान में प्रतिमास ऐसी राशि संदत्त करे जो अर्जीदार की अपनी आय तथा प्रत्यर्थी की आय को देखते हुए न्यायालय को युक्तियुक्त प्रतीत होती हो :

 परन्तु कार्यवाही के व्ययों और कार्यवाही के दौरान ऐसी मासिक राशि के संदाय के लिए आवेदन को यथासंभव, यथास्थिति, पत्नी या पति पर सूचना की तामील की तारीख से, साठ दिनो के भीतर निपटाया जाएगा ।


Section 24 Hindu Marriage Act – Maintenance pendente lite and expenses of proceedings —

Where in any proceeding under this Act it appears to the court that either the wife or the husband, as the case may be, has no independent income sufficient for her or his support and the necessary expenses of the proceeding, it may, on the application of the wife or the husband, order the respondent to pay to the petitioner the expenses of the proceeding, and monthly during the proceeding such sum as, having regard to the petitioners own income and the income of the respondent, it may seem to the court to be reasonable.

1[Provided that the application for the payment of the expenses of the proceeding and such monthly sum during the proceeding, shall, as far as possible, be disposed of within sixty days from the date of service of notice on the wife or the husband, as the case may be.]


1. Ins. by Act 49 of 2001, s. 8 (w.e.f. 24-9-2001).

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