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हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 26 | section 26 HMA | Section 26 Hindu Marriage Act in hindi

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 26 – अपत्यों की अभिरक्षा –

इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में न्यायालय अप्राप्तवय अपत्यों की अभिरक्षा, भरण-पोषण और शिक्षा के बारे में, यथासंभव उनकी इच्छा के अनुकूल, समय-समय पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा और डिक्री में ऐसे उपबन्ध कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत और उचित समझे और डिक्री के पश्चात् इस प्रयोजन से अर्जी द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसे अपत्य की अभिरक्षा, भरण-पोषण और शिक्षा के बारे में समय-समय पर ऐसे आदेश और उपबन्ध कर सकेगा जो ऐसी डिक्री अभिप्राप्त करने की कार्यवाही के लम्बित रहते ऐसी डिक्री या अन्तरिम आदेश द्वारा किए जा सकते थे और न्यायालय पूर्वतन किए गए ऐसे किसी आदेश या उपबंध को समय-समय पर प्रतिसंहृत या निलंबित कर सकेगा अथवा उसमें फेर-फार कर सकेगा :

परंतु भरण-पोषण अवयस्क बालकों की शिक्षा सम्बन्धित आवेदन, लंबित कार्यवाहियों में डिक्री प्राप्त करने के,को , यथासम्भव, प्रत्यर्थी पर नोटिक की तामील की तारीख से, साठ दिनो में निपटायेंगे।


Section 26 Hindu Marriage Act – Custody of children —

In any proceeding under this Act, the court may, from time to time, pass such interim orders and make such provisions in the decree as it may deem just and proper with respect to the custody, maintenance and education of minor children, consistently with their wishes, wherever possible, and may, after the decree, upon application by petition for the purpose, make from time to time, all such orders and provisions with respect to the custody, maintenance and education of such children as might have been made by such decree or interim orders in case the proceeding for obtaining such decree were still pending, and the court may also from time to time revoke, suspend or vary any such orders and provisions previously made:

1Provided that the application with respect to the maintenance and education of the minor children, pending the proceeding for obtaining such decree, shall, as far as possible, be disposed of within sixty days from the date of service of notice on the respondent.]


1. Ins. by Act 49 of 2001, s. 9 (w.e.f. 24-9-2001).

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