धारा 1 परिसीमा अधिनियम — संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ –
(1) यह अधिनियम परिसीमा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।
Section 1 Limitation Act — Short title, extent and commencement –
(1) This Act may be called the Limitation Act, 1963.
(2) It extends to the whole of India 1***.
(3) It shall come into force on such date2 as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.