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धारा 1 परिसीमा अधिनियम | धारा 1 लिमिटेशन एक्ट | Section 1 Limitation Act in hindi

धारा 1 परिसीमा अधिनियम — संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ –

(1) यह अधिनियम परिसीमा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।


Section 1 Limitation Act — Short title, extent and commencement –

(1) This Act may be called the Limitation Act, 1963.



(2) It extends to the whole of India 1***.



(3) It shall come into force on such date2 as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.