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धारा 1 बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम | 1 Prohibition of Child Marriage Act in hindi

धारा 1 बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम -संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 है |

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है; और यह भारत से बाहर तथा भारत के परे भारत के सभी नागरिकों को भी लागू होता है:

परंतु इस अधिनियम की कोई बात पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के रेनोंसाओं को लागू नहीं होगी ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।


1 Prohibition of Child Marriage Act -Short title, extent and commencement

(1) This Act may be called the Prohibition of Child Marriage Act, 2006.

(2) It extends to the whole of India 1***; and it applies also to all citizens of India without and beyond India:

Provided that nothing contained in this Act shall apply to the Renoncants of the Union territory of Pondicherry.

(3) It shall come into force on such date2 as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for different States and any reference in any provision to the commencement of this Act shall be construed in relation to any State as a reference to the coming into force of that provision in that State.


1. The words “except the State of Jammu and Kashmir” omitted by Act 34 of 2019, s. 95 and the Fifth Schedule (w.e.f. 31-10-2019).

2. 1st November, 2007, vide notification No. S.O. 1850(E), dated 30th October, 2007, see Gazette of India, Extraordinary, Part II, sec. 3(ii).

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